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नंदीग्राम कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में

लेखक की तस्वीर: WTN  News Network
WTN News Network
21 सित॰
1 मिनट पठन

नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को हल्दिया की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2007 के नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण आंदोलन से जुड़े कई मामलों में गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उन्हें 3 अक्टूबर तक हिरासत में रखने का आदेश दिया।

अदालत का आदेश

18 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद मिलन प्रधान को हल्दिया सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार, नंदीग्राम और खेजुरी थानों में दर्ज मामलों से जुड़े चार लंबित गैर-जमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने जिन आरोपों का उल्लेख किया है उनमें हत्या, हत्या का प्रयास, हत्या के इरादे से अपहरण, सबूत मिटाना, घर में अनधिकृत प्रवेश और हथियारों के साथ दंगा शामिल हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराओं के इस्तेमाल की भी बात कही है।

ये आरोप न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और अभी दोषसिद्धि नहीं हुई है। मिलन प्रधान के वकील ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों और पुराने मामलों के आधार पर कार्रवाई पर आपत्ति जताई है।

हाई कोर्ट याचिका और चुनाव कार्यक्रम

मिलन प्रधान के वकील ने पांच अन्य मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। इस याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई प्रस्तावित है। वकील के अनुसार, अन्य पांच मामलों में भी वह न्यायिक हिरासत में हैं।

नंदीग्राम में विधानसभा उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है और प्रचार 4 अक्टूबर को समाप्त होगा। ऐसे में 3 अक्टूबर तक की हिरासत से मतदान से पहले उनके व्यक्तिगत चुनाव प्रचार का समय काफी सीमित हो गया है।

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