नंदीग्राम उपचुनाव: मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत, जेल से बाहर रहकर लड़ सकेंगे चुनाव
नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें छह मामलों में अंतरिम जमानत दी है।
ABP आनंद की 29 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, मिलन प्रधान को 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली है। इसके चलते वह जेल से बाहर रहकर नंदीग्राम उपचुनाव लड़ सकेंगे।
यह जमानत खेजुरी थाने के दो और नंदीग्राम थाने के चार मामलों में दी गई है। अदालत ने 20 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत मंजूर की है। प्रधान को 21 अक्टूबर को अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। उन्हें जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर देना होगा और पुलिस दिन में दो बार उनसे संपर्क कर सकेगी।
मिलन प्रधान को नामांकन दाखिल करने के बाद हिरासत में लिया गया था। ABP आनंद की रिपोर्ट के अनुसार, मामले 2007 की घटनाओं से जुड़े हैं और लगभग दो दशक पुराने हैं।
राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि लंबित गिरफ्तारी वारंट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं, मिलन प्रधान के वकील ने मामलों के पुराने कानूनी इतिहास और अलग-अलग समय पर उनकी स्थिति का उल्लेख किया।
नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है और मतगणना तथा परिणाम 9 अक्टूबर को घोषित किए जाने हैं।
स्रोत: ABP आनंद। रिपोर्ट 29 सितंबर 2026 को प्रकाशित।




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