सिविक वॉलंटियर्स के लिए कोलकाता पुलिस का नया SOP: ड्यूटी, आचरण और निगरानी के नियम
कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर्स की ड्यूटी, आचरण और निगरानी को लेकर एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है। यह SOP 17 सितंबर को जारी किया गया और इसे पुलिस थानों तथा संबंधित यूनिट्स को भेजा गया है।
नए SOP में क्या कहा गया है
सिविक वॉलंटियर्स के कामकाज की समीक्षा को लेकर प्रत्येक थाने के ऑफिसर-इन-चार्ज को हर तीन महीने में वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी। ड्यूटी में लापरवाही, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, वसूली या किसी आपराधिक मामले में नाम आने पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।
बिना अनुमति लगातार सात दिन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर संबंधित अधिकारी या यूनिट-इन-चार्ज को मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाना होगा। पहले व्हाट्सऐप के जरिए नोटिस भेजा जाएगा और सात दिन बाद अंतिम नोटिस देकर अनुपस्थिति का कारण पूछा जाएगा।
अंतिम नोटिस का जवाब नहीं देने या जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर स्थायी रूप से डिमोबिलाइज करने का प्रावधान है। हालांकि, बीमारी या परिवार में किसी की मृत्यु जैसी परिस्थितियों को अंतिम कार्रवाई से पहले ध्यान में रखने को कहा गया है।
कोलकाता और आसपास के इलाकों में सिविक वॉलंटियर्स की भूमिका और निगरानी को लेकर उठे सवालों के बीच नया SOP उपस्थिति, प्रदर्शन की समीक्षा और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक औपचारिक ढांचा तय करता है।




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