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कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रशांत बर्मन को 48 घंटे में सरेंडर का निर्देश, वेतन रोकने का आदेश

लेखक की तस्वीर: WTN  News Network
WTN News Network
6 अक्टू॰
1 मिनट पठन

कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रशांत बर्मन को 48 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उनके वेतन पर तत्काल रोक लगाने का भी आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय की खंडपीठ ने कहा कि यदि तय 48 घंटे के भीतर प्रशांत बर्मन आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्तियों की सूची तैयार की जाए। इसके बाद अदालत उनकी संपत्तियों की कुर्की या जब्ती का आदेश दे सकती है।

अदालत के इस आदेश के बाद समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करने पर प्रशांत बर्मन के खिलाफ वित्तीय और संपत्ति संबंधी आगे की कार्रवाई की संभावना है।

स्रोत: News18 Bangla

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