10 TMC विधायकों की अयोग्यता पर शोभनदेव की याचिका खारिज, स्पीकर को समय पर फैसला लेने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने ऋतब्रत बनर्जी समेत 10 विधायकों की अयोग्यता को लेकर शोभनदेव चट्टोपाध्याय की याचिका खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने संकेत दिया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर उचित समयसीमा के भीतर फैसला करना चाहिए।
चट्टोपाध्याय ने स्पीकर के समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की थी। सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की।
अदालत ने कहा कि स्पीकर पहले के फैसलों में तय सिद्धांतों से अवगत हैं और लागू संवैधानिक ढांचे के भीतर उचित निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। मामला तृणमूल कांग्रेस के 10 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं से जुड़ा है।
चट्टोपाध्याय ने इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने के स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में स्पीकर की संवैधानिक भूमिका और दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय में फैसला लेने की आवश्यकता भी सामने आई।




टिप्पणियां