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18 हजार SIR अपीलों की सुनवाई पहले नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने किया स्पष्ट

लेखक की तस्वीर: WTN  News Network
WTN News Network
28 सित॰
1 मिनट पठन

पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े 18 हजार अपीलों की सुनवाई को पहले से प्राथमिकता देकर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट किया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इन 18 हजार अपीलों की सुनवाई को अलग से आगे बढ़ाकर प्राथमिकता नहीं देगी। सुनवाई में SIR से जुड़े बड़ी संख्या में लंबित अपीलों और उनके निपटारे की प्रक्रिया पर चर्चा हुई।

इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पश्चिम बंगाल के SIR से संबंधित 38 लाख से अधिक अपीलें दायर की गई हैं और बड़ी संख्या में मामले अपीलीय ट्रिब्यूनलों के समक्ष लंबित हैं। आयोग ने मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए ट्रिब्यूनलों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है।

SIR मामले की सुनवाई के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और नाम शामिल किए जाने से जुड़ी अपीलों की संख्या, उनके निपटारे की गति और लंबित मामलों को सुलझाने के तरीकों पर भी विचार किया गया है।

स्रोत: आनंदबाजार पत्रिका। रिपोर्ट 28 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुई।

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